भोपाल। शहर में प्रॉपर्टी के दाम (Property prices) तय करने के लिए 1 जुलाई से नई कलेक्टर गाइडलाइन (Collector's Guideline) लागू की जाएगी। आईजी पंजीयन एवं मुद्रांक अमित राठौर ने सभी जिला पंजीयकों को प्रस्तावित गाइडलाइन तैयार कर रिपोर्ट मुख्यालय भेजने के निर्देश जारी किए। इसमें यह कहा है कि आचार संहिता समाप्त होने वाली है, इसलिए दोबारा गाइडलाइन बनाने काम शुरू कर दिया जाए।
दरअसल, मार्च में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में विधायक आरिफ मसूद (MLA ARIF MASOOD) ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि प्रस्तावित कीमतें और मार्केट रेट (Proposed Prices and Market Rate) में बहुत फर्क है। इसकी जांच होना चाहिए। विधायक की आपत्ति के बाद कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने पंजीयन विभाग के अफसरों को दोबारा 92 लोकेशन के लिए फिर से सर्वे करने के निर्देश दिए थे, ताकि इन 92 लोकेशन की 200 से ज्यादा कॉलोनियों में प्रस्तावित किए गए दामों की हकीकत सामने आ सके।
गौरतलब है कि पंजीयन विभाग के अफसरों ने 92 लोकेशन की 2 हजार से ज्यादा हायर रेट की रजिस्ट्रियों को आधार बनाकर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि सर्वे के दौरान यह देखा जाए कि वर्तमान कलेक्टर गाइडलाइन पर जिन लोगों ने रजिस्ट्री कराई है और जिन्होंने हायर रेट पर रजिस्ट्री कराई है। उसका मार्केट मूल्य क्या है। लेकिन कलेक्टर के निर्देश के बाद भी पंजीयन विभाग के अफसरों ने सर्वे शुरू (Survey started) नहीं किया है। इसकी वजह चुनाव ड्यूटी में लगा होना बताया जा रहा है।