CBSE स्कूलों को MP BOARD से मान्यता लेना अनिवार्य | BHOPAL NEWS

भोपाल। सीबीएसई (Central Board of Secondary Education) ने दो बड़े फैसले (DECISION) लिए हैं। पहले फैसले के तहत अब सभी सीबीएसई स्कूलों को एमपी बोर्ड (MP BOARD) से भी मान्यता (Recognition) लेनी होगी। इसके लिए तीन साल का तय शुल्क जमा करना होगा। 

यही नहीं जिन भी सीबीएसई स्कूलों (CBSE schools) की मान्यता इस साल खत्म हो रही है, उन्हें रिनुअल तभी मिलेगा, जब एमपी बोर्ड की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी। इसके लिए बोर्ड की टीम बाकायदा स्कूल पहुंचकर निरीक्षण करेगी। इसके बाद एमपी बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर का पत्र जारी होगा। उसके आधार पर ही सीबीएसई मान्यता का रिनुअल करेगा। यही नहीं, जो नए सीबीएसई स्कूल खुलेंगे, उनके लिए भी यही प्रक्रिया रहेगी। सीबीएसई स्कूल प्राचार्य डॉ. संजय मिश्रा (School Principal Dr. Sanjay Mishra) का कहना है कि यह महत्वपूर्ण फैसला 2019 में नए सत्र से लागू हो गया है।

दूसरा बड़ा फैसला यह हुआ है कि सीबीएसई पैटर्न के नाम पर स्कूल चलाना अब सख्त कार्र‌‌वाई के दायरे में आएगा। जो भी स्कूल 8वीं तक सीबीएसई पैटर्न के नाम पर अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं, उन्हें सीबीएसई से मान्यता लेना होगी। इन स्कूलों को 50 हजार तक शुल्क भी 30 जून तक जमा करना होगा। 

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