भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने नए शैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए अपनी प्रवेश नीति जारी कर दी है। इसमें निजी व सरकारी स्कूलों में सिर्फ 10 फीसदी तक प्रवेश की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब 10वीं व 12वीं में 10 फीसदी से अधिक विद्यार्थी एडमिशन ले सकेंगे। अभी तक पूर्व कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या से 10 फीसदी से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिए जाने का नियम था। नई प्रवेश नीति में इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।
हालांकि, यह नियम निजी विद्यालयों में प्रवेश फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद बनाया गया था। लेकिन इससे विद्यार्थियों को प्रवेश में दिक्कतें आने लगी थीं और काफी संख्या में विद्यार्थी प्राइवेट अध्ययन के लिए मजबूर हो रहे थे, इसलिए मंडल ने इस साल इस नीति में बदलाव करते हुए इस बाध्यता को समाप्त कर दिया है। नई नीति में कहा गया है कि कक्षा दसवीं व बारहवीं में फेल विद्यार्थियों को उसी विद्यालय में पुनः सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। लेकिन यह 10 फीसदी से अधिक प्रवेश की संख्या से अलग होंगे। जिन स्कूलों द्वारा 10 फीसदी से अधिक विद्यार्थियों के नवीन प्रवेश लिए जाएंगे, उनके प्रवेश व पात्रता की जांच मंडल द्वारा 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं, सरकारी स्कूल के प्राचार्यों का मानना है कि इससे निजी स्कूल एडमिशन में मनमानी करेंगे। अब वे चाहे कितने भी विद्यार्थियों का एडमिशन ले सकेंगे। इससे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होगी।
परीक्षा शुल्क 550 से बढ़ाकर 900 रुपए किया
माशिमं ने परीक्षा शुल्क भी बढ़ाया है। इस बार परीक्षा शुल्क 550 के बदले 900 रुपए लिए जाएंगे। वहीं, नामांकन शुल्क 250 रुपए, संपूर्ण विषय के साथ अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क 250 रुपए, एक-एक अतिरिक्त विषय के लिए शुल्क 250 रुपए, परीक्षा शुल्क 350 रुपए तय किया गया है। दूसरे बोर्ड से आए विद्यार्थियों के लिए ग्राह्यता शुल्क 450 रुपए तय किया है। ऑनलाइन नामांकन भरने की तिथि 12 अगस्त तय की गई है।
प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक
मंडल ने निजी व सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की है। इनके परीक्षा फार्म 12 अगस्त तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा फार्म जमा करने की प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। 12 अगस्त के बाद नए भरे गए आवेदन पत्र केवल प्रायवेट विद्यार्थियों के लिए मान्य होंगे।
प्रवेश नीति जारी की है
इस बार वर्ष 2019-20 की प्रवेश नीति जारी कर दी गई है। निजी व सरकारी स्कूलों में 10 फीसदी से ज्यादा नामांकन की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। कोई भी स्कूल 10 फीसदी से अधिक नए विद्यार्थियों का प्रवेश ले सकता है, लेकिन मंडल इसकी जांच करेगा।
अजय सिंह गंगवार, सचिव, माशिमं