UAN के बिना EPF से पैसे कैसे निकालें, यहां पढ़ें | EMPLOYEE NEWS

नई दिल्ली। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इसके लिए अब ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही EPF अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन कर महज 10 दिनों के भीतर पैसे निकल जाते हैं। लेकिन, इसके लिए आपके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको UAN नंबर नहीं पता होता है। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है।

ऐसे लोगों के पास एक ही रास्‍ता होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरकर EPFO के ऑफिस में जमा करवाइए और फिर क्‍लेम के सेटलमेंट तक का इंतजार कीजिए। जिन कर्मचारियों के पास UAN है उन्‍हें जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म भरना होता है। आइए, आपको विस्‍तार से पूरी प्रोसेस बताते हैं कि बिना UAN के EPF से पैसे कैसे निकाल सकते हैं।

कब निकाल सकते हैं पूरे पैसे?

आप अपने EPF से अपने पैसों की आंशिक या पूरी निकासी कर सकते हैं। EPF से आप पूरे पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं। बेरोजगारी की दशा में EPF से पैसे निकालने के लिए आपको किसी गजटेड ऑफिसर से यह प्रमाणित करवाना होगा कि आप 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं। कुछ खास परिस्थितियों में आप अपने EPF अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं। ये शर्तें हैं:


यहां से करें फॉर्म डाउनलोड

बिना UAN के EPF से पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप https://www.epfindia.gov.in/site_en/WhichClaimForm.php#Q3 इस लिंक पर जा सकते हैं। यहां एक बात समझ लीजिए कि नया कंपोजिट क्‍लेम फॉर्म (आधार) आप संबंधित EPFO ऑफिस को बिना एंप्‍लॉयर से प्रमाणित किए ही जमा करवा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि अगर आप ऊपर दिए गए टेबल में दर्शायी गई परिस्थितियों के अनुसार आंशिक निकासी करते हैं तो आपको किसी तरह के सर्टिफिकेट या दस्‍तावेज फॉर्म के साथ देने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही इसे प्रमाणित कर सकते हैं।

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