संविदा कर्मचारियों को पुलिस भर्ती में आरक्षण कोटा नहीं मिलेगा | EMPLOYEE NEWS

भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में संविदा कर्मियों को रिजर्व कोटे में शामिल करने से पुलिस मुख्यालय ने इनकार कर दिया है। इन संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व कोटे में ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 20 प्रतिशत कोटा तय करने सर्कुलर जारी किया है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है। जिसमें कहा गया है कि इस नियम से पुलिस को मुक्त रखा जाए। 

सामान्य प्रशासन विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी विभागों को कहा गया है कि वे अपने-अपने विभाग की भर्ती में 20 प्रतिशत कोटा संविदाकर्मियों के लिए तय करें। इसके पहले पुलिस मुख्यालय ने पुलिस में आरक्षक भर्ती के लिए 5 हजार 750 पदों की स्वीकृति ली है। इन 5750 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भर्ती में नियमानुसार 50 प्रतिशत सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के पद होते हैं। भर्ती से पहले पुलिस मुख्यालय ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के रिजर्व कोटे में संविदा कर्मियों को शामिल करने से विभाग को मुक्त रखा जाए। 

पुलिस का तर्क: नई भर्ती ही होनी चाहिए 

अफसरों का कहना है कि पुलिस में नई भर्ती ही होनी चाहिए। संविदा कर्मियों को रिजर्व कोटे में भर्ती करने से भर्ती पर असर पड़ेगा। उम्मीदवारों के पद कम होंगे। बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग इस तर्क से सहमत है और मुख्यमंत्री ने भी संशोधन की सहमति दी है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगी। 

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