INDORE: नगर निगम एमआईसी से मंजूर मनोरंज कर को लेकर सिनेमाघर संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया था। जिसके चलते इंदौर नगर निगम ने राज्य शासन द्वारा दिए गए मनोरंजन कर के अधिकार में अधिकतम 20% को कम कर 5% कर दिया है। इससे उपभोक्ताओं को अब 100 रुपए पर 20 रुपए की बजाय 5 रुपए ही अतिरिक्त देना होंगे। मंगलवार को निगम परिषद सम्मेलन में इस पर फैसला हुआ। मनोरंजन कर 20% किए जाने की घोषणा होते ही सिनेमाघर संचालकों ने विरोध शुरू कर दिया था। संचालकों ने कहा है कि निगम ने जो 20 प्रतिशत मनोरंजन कर कुल सालाना टर्नओवर पर लगाया है वह काफी ज्यादा है।
महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि निगम ने तय किया है कि सभी श्रेणी के सिनेमाघरों (सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स) से कुल आय का 5% वार्षिक टैक्स लिया जाएगा। लाइव शो, परफॉर्मेंस, म्यूजिक या बैंड कंसर्ट (होटल, रेस्टोरेंट आदि में) प्रदर्शन पर कुल आय का 10 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। आईपीएल, वन-डे या टी-20 मैच पर भी कुल आय (टिकट बिक्री और विज्ञापन शुल्क) का 5 प्रतिशत ही टैक्स लिया जाएगा। प्रदर्शन कर अब तक जो लिया जाता था, उसे खत्म करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
100 का टिकट 125 रुपए में :100 रुपए के टिकट पर पहले 20 रुपए (20 प्रतिशत) जीएसटी के और 20 रुपए (20 प्रतिशत मनोरंजन) कर के लगना थे। अब सिर्फ जीएसटी के साथ 5 रुपए मनोरंजन कर मिलाकर 125 रुपए ही लगेंगे।
महापौर मालिनी गौड़ ने बताया कि निगम ने तय किया है कि सभी श्रेणी के सिनेमाघरों (सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स) से कुल आय का 5% वार्षिक टैक्स लिया जाएगा। लाइव शो, परफॉर्मेंस, म्यूजिक या बैंड कंसर्ट (होटल, रेस्टोरेंट आदि में) प्रदर्शन पर कुल आय का 10 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा। आईपीएल, वन-डे या टी-20 मैच पर भी कुल आय (टिकट बिक्री और विज्ञापन शुल्क) का 5 प्रतिशत ही टैक्स लिया जाएगा। प्रदर्शन कर अब तक जो लिया जाता था, उसे खत्म करने के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
100 का टिकट 125 रुपए में :100 रुपए के टिकट पर पहले 20 रुपए (20 प्रतिशत) जीएसटी के और 20 रुपए (20 प्रतिशत मनोरंजन) कर के लगना थे। अब सिर्फ जीएसटी के साथ 5 रुपए मनोरंजन कर मिलाकर 125 रुपए ही लगेंगे।