
अध्यापक संवर्ग की अंशदायी पेंशन योजना यथावत प्रभावशील रहेगी। भर्ती नियम-2018 के अंतर्गत नियुक्त किये गये समस्त लोक-सेवकों को स्कूल शिक्षा विभाग के लिये प्रभावशील क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान और भर्ती नियम के प्रावधान अनुसार पदोन्नति का लाभ प्राप्त होगा। क्रमोन्नति, समयमान, पदोन्नति के लिये न्यूनतम आवश्यक सेवा अवधि की गणना में अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को भी शामिल किया जायेगा। इसकी सूचना पृथक से दी जायेगी।
भर्ती नियम-2018 के अधीन गठित संवर्ग मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम-1961 के प्रावधानों से नियंत्रित होगा। अन्य विभागों और संवर्गों के भर्ती नियम में भी यही व्यवस्था रहती है। पृथक से सेवा शर्तें जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
मध्यप्रदेश और देश की प्रमुख खबरें पढ़ने, MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com