अब रेल यात्रियों के लगेज की लिमिट फिक्स, ज्यादा मिला तो चालान

नई दिल्ली। रेल सफर के दौरान यात्रियों को ज्यादा सामान रखना अब महंगा पड़ेगा। ज्यादा लगेज मिलने पर यात्रियों को जुर्माना भी देना पड़ेगा। हालांकि इसके पूर्व रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों को बताया जाएगा कि सफर के दौरान वे कितना सामान रख सकते हैं। इसके लिए रेलवे की ओर से इसी माह एक अभियान भी चलाया जाएगा। पखवारे भर के इस अभियान के बाद ही रेलवे ज्यादा सामान रखने वाले यात्रियों के खिलाफ जुर्माना वसूले जाने की कार्रवाई करेगा।

स्टेशनों पर यात्रियों को यह भी बताया जाएगा कि तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर वे सफर नहीं कर सकते। इसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अभियान के दौरान यात्रियों को यह जानकारी दी जाएगी कि वह एसी फर्स्ट, एसी टू, एसी थ्री, स्लीपर, जनरल, चेयरकार आदि श्रेणी में कितना सामान ले जा सकते है।  दरअसल जनरल, स्लीपर एवं थर्ड एसी श्रेणी में अमूमन देखा गया है कि यात्री अधिक सामान लेकर सफर करते हैं। ऐसे में कोच के अंदर गैलरी तक ब्लॉक हो जाती है। इससे ट्रेन में अन्य यात्रियों को भी परेशानी होती है। 

नियम है कि अगर सामान ज्यादा है तो उसे यात्री बुक कराकर ले जाए। यात्रा के दौरान या गंतव्य पर पहुंचने के बाद जांच के दौरान अगर यात्री के पास निर्धारित सीमा से अधिक सामान पाया गया तो अतिरिक्त सामान पर पार्सल चार्ज या न्यूनतम 50 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
एसी फर्स्ट 15 किलोग्राम
एसी टू 10 किलोग्राम
एसी थ्री 10 किलोग्राम
स्लीपर 10 किलोग्राम
जनरल 10 किलोग्राम
BHOPAL SAMACHAR | HINDI NEWS का 
MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए 
प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Accept !