
यह दिलचस्प मामला सिविल लाइन थाना इलाके के मुरैना गांव का है। सुनीता बाल्मीकि की मुर्गी अक्सर पड़ोस में रहने वाले जाटव परिवार के घर के अंदर चली जाती थी। घटना के दिन जब पड़ौसन की मुर्गी घर में घुसी तो गुस्साए युवक ने लाठी मारकर उसकी हत्या कर दी। पड़ौसन महिला जब सवाल जवाब करने युवक के घर पहुंची तो आरोप है कि युवक ने महिला को जातिसूचक गालियां दी। तमतमाई पीड़ित महिला अपनी मरी हुई मुर्गी को लेकर पुलिस थाने पहुंच गई।
मुर्गी की हत्या का मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस
सिविल लाइन थाना प्रभारी का कहना है कि सुनीता बाल्मीकि नामक महिला हमारे यहां पर फरियाद लेकर आई कि पड़ोसी युवक ने मेरी मुर्गी की हत्या कर दी है। इसी के साथ युवक ने महिला को जातिसूचक गालियां भी दीं। पुलिस के अनुसार धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव-जंतु जिसकी कीमत 50 रुपये से अधिक हो उसकी हत्या करना और उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना कानूनी जुर्म है। धारा 429 के तहत व्यक्ति को 5 की सजा का प्रावधान है। पुलिस ने फिलहाल 429, 294, 506 बी के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मरी हुई मुर्गी को पशु चिकित्सालय भेजा गया है जहां पर उसका पोस्टमार्टम कराया गया है।