व्यापमं घोटाले में सीबीआई जांच की मांग हमारी एतिहासिक भूल: कांग्रेस | MP NEWS

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता श्री के.के. मिश्रा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर व्यापमं महाघोटाले की जांच कर रही सीबीआई द्वारा गुरूवार 8 फरवरी को संविदा शिक्षक वर्ग-2, 2011 घोटाले मामले में राजधानी भोपाल की विशेष अदालत में प्रस्तुत चालान में केंद्रीय मंत्री सुश्री उमा भारती के 30 जगह नाम आने का जिक्र करने, किंतु जांच में उन्हें पूरी तरह क्लीनचिट दिये जाने के किये गये उल्लेख को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा कि आर्श्चय है कि जब सीबीआई ही चालान में किसी नाम का उल्लेख कर रही है और उसे क्लीनचिट भी दे रही है, तब यह प्रश्न उठना भी स्वाभाविक है कि सीबीआई जैसी प्रतिष्ठित एजेंसी एक जांच एजेंसी है या कोई कठपुतली?

श्री मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आंखे मूंद कर सीबीआई पर अतिविश्वास करते हुए सर्वोच्च न्यायालय से व्यापमं महाघोटाले की जांच कराये जाने का अनुरोध किया था, जो हमारी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि जिस तरह से राजनैतिक दबाव के वशीभूत होकर सीबीआई की जांच में बड़े मगरमच्छों को संरक्षण और क्लीनचिट दी जा रही है, उसके कारण उसकी धूमिल हो रही प्रतिष्ठा और सामने आ रहे अविश्वास को देखते हुए कांग्रेस की अब यह मांग लाजमी है कि अब व्यापमं महाघोटाले की जांच ‘‘होमगार्ड’’ को सौंप देना चाहिए, ताकि 1 लाख 72 हजार करोड़ रूपयों के कर्ज से दबी आम जनता की गाढ़ी कमाई का वह खर्च जो सफेद हाथी के रूप में सीबीआई को पालने के लिए किया जा रहा है, उससे मुक्ति मिल सके और बड़े मगरमच्छों के साथ उन छोटी मछलियों का भी भला हो सके, जिन्होंने व्यापमं महाघोटाले के रूप में 1 लाख 40 हजार नौजवानों की जिंदगी के आगे हमेशा-हमेशा के लिए अंधेरा परोस दिया है। यदि बड़े मगरमच्छों को ही बचाना ही सीबीआई का संवैधानिक धर्म बन चुका है तो छोटी मछलियों को ही सजा क्यों?

श्री मिश्रा ने सीबीआई से यह भी जानना चाहा है कि गुरूवार को विशेष अदालत में प्रस्तुत चालान में तत्कालीन मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, व्यापमं परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी, नितिन महेन्द्र, ओ.पी. शुक्ला, सुधीर शर्मा सहित 87 आरोपियों को जब नामजद किया गया है, जिसमें 33 नये आरोपी भी बनाये गये हैं और यदि तत्कालीन जांच एजेंसी एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर, सीडीआर और उपलब्ध आधारों के बावजूद भी सीबीआई की निगाह में सुश्री उमा भारती निर्दोष हैं, तो सुश्री भारती के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले पूर्व जांच एजेंसी एसटीएफ के विवचना अधिकारी के खिलाफ भादवि की धारा 182, 211 के तहत प्रकरण दर्ज होना चाहिए अथवा नहीं?  

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