
पिछले साल ITR भरने में हुई है गलती, तो अभी भी ऐसे करें सुधार
Tax2win के संस्थापक व सीईओ अभिषेक सोनी बताते हैं कि 31 मार्च की तारीख न सिर्फ आईटीआर भरने वालों के लिए अहम है, बल्कि यह उन्हें भी याद रखने की जरूरत है, जिन्होंने आईटीआर भर दिया है.
इनके लिए आखिरी मौका:
सोनी के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 (एसेसमेंट इयर 2016-17) के लिए आईटीआर फाइल करने का यह आखिरी मौका है। आपको 31 मार्च से पहले अपना आईटीआर भरना होगा।
रिफंड चाहिए तो:
वित्तीय वर्ष 2015-16 से लेकर वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अगर आपका कोई रिफंड लेना बाकी रह गया है, तो आपको 31 मार्च से पहले अपना आईटीआर ई-फाइल करना होगा।
गलती सुधारने का मौका:
वित्तीय वर्ष 2015-16 (एसेसमेंट इयर 2016-17) के दौरान अगर आपने आईटीआर भर दिया है, लेकिन इस दौरान फाइल करते वक्त आप से कुछ गलती हो गई है। या फिर निवेश के आंकड़े गलत चले गए हैं, तो आपके पास इन्हें सुधारने का मौका है।
इसके लिए आप 31 मार्च, 2018 से पहले रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न भरने का फायदा यह होगा कि आयकर विभाग के पास आपकी सही वित्तीय जानकारी पहुंच जाएगी. इससे आप किसी भी तरह की पेनल्टी से बच जाएंगे।