मोदी सरकार कर रही है छोटी बचत योजनाओं में 7 बड़े बदलाव | NATIONAL NEWS

केंद्र सरकार छोटी बचत योजनाओं में बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी कर रही है. इस बदलाव के तहत पीपीएफ खाते से मैच्योरिटी से पहले विद्ड्रॉअल की सुविधा और सुरक्षा को लेकर कई बदलाव किए जा सकते हैं। 1. बदल जाएगा कानून :मौजूदा गवर्नमेंट सेविंग्स सर्टिफिकेट एक्ट, 1959 और पब्ल‍िक प्रोविडेंट फंड एक्ट, 1968 को 'गवर्नमेंट सेविंग्स बैंक एक्ट, 1873' में मर्ज करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है।

2. मिलेंगे नये फायदे :केंद्र सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मौजूदा समय में डिपोजिटर्स को इन खातों के साथ मिलने वाले किसी भी लाभ को वापस नहीं लिया जाएगा. 
3. मैच्योरिटी से पहले विद्ड्रॉअल: नया कानून आने के बाद सरकार पीपीएफ अकाउंट में 5 साल से पहले विद्ड्रॉअल की सुविधा ला सकती है. बताया गया है कि कानून में सरकार को प्री-मैच्योरिटी विद्ड्रॉअल को लेकर फैसला लेने का प्रस्ताव है.

4. दिव्यांगों के लिए होंगे नये प्रावधान: मौजूदा कानूनों में दिव्यांगों की खातिर कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं. हालांकि इन तीनों कानूनों को मर्ज करने के बाद इनकी खातिर व‍िशेष प्रस्ताव लाए जा सकते हैं. इसमें इन्हें ज्यादा फायदा दिलाए जाने को लेकर कोई फैसला हो सकता है.
5. बच्चे भी कर सकेंगे बचत: नये काननू में बच्चों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखे गए हैं. इसमें बच्चों की तरफ से पैसे डिपोजिट करने को लेकर भी नियम तैयार किए जाएंगे.

6. नॉमिनी को मिलेगी ज्यादा पावर: सरकार ने अपने बयान में कहा है कि नये प्रस्तावित काननू में नॉमिनी को मिलने वाले अध‍िकारों को भी साफ किया जाएगा. उन्हें ज्यादा पावर भी दी जाकती है.
7. नाबालिगों के नॉमिनी: सरकार ने कहा है कि इसमें यह भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि अगर खाताधारक नाबालिग है. उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका कोई नॉमिनी भी नहीं है. ऐसी स्थ‍िति में उस खाते की पूरी रकम उसके गार्जियन को सौंपी जा सकती है.

सरकार ने साफ किया है कि नये कानून में ये सारे बदलाव जोड़े जाएंगे. हालांकि मौजूदा समय में मिल रहे फायदों को आप से वापस नहीं लिया जाएगा.

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