अब RTE के तहत एडमिशन के लिए भी आधार अनिवार्य | EDUCATION NEWS

भोपाल। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश के प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये वर्ष 2018-19 के शैक्षणिक सत्र की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जायेगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार ने आगामी सत्र में नि:शुल्क प्रवेश के लिये अन्य दस्तावेजों के साथ आधार पंजीयन को भी अनिवार्य कर दिया है। मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में नि:शुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन प्रक्रिया अपनायी जाती है। 

इसके लिये आवेदक की सुविधा के लिये आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के संबंधित जन-शिक्षा केन्द्र, बीआरसी, बीईओ कार्यालय, जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय और जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय से भी आवेदन-पत्र नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में ऑनलाइन पंजीयन करवा सकते हैं।

प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर वंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश का प्रावधान किया गया है। वंचित समूह में अनुसूचित-जाति, अनुसूचित-जनजाति, विमुक्त जाति, वन ग्राम पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले बच्चे शामिल हैं। इसके साथ ही कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के बच्चे निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये आवेदन कर सकेंगे। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री लोकेश कुमार जाटव ने सभी आवेदकों से आग्रह किया है कि वे प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व बच्चों के आधार पंजीयन की कार्यवाही निश्चित समय में पूरी कर लें।

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