MP में पति-पत्नि के स्थानांतरण के संदर्भ में GAD का स्पष्टीकरण | EMPLOYEE NEWS

भोपाल। शासकीय सेवा में कार्यरत दंपत्ति (COUPLE) के स्थानांतरण के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी नीति (TRANSFER POLICY 2017-18) स्पष्ट की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेडियो कार्यक्रम 'दिल से' के दौरान 4116वीं घोषणा की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि MP GOVERNMENT SERVICE में कार्यरत पति-पत्नि को यथासंभव एक ही स्थान पर पदस्थ किया जाए। इस घोषणा के बाद कुछ विवाद सामने आए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन्हीं विवादों को हल करने के लिए घोषणा से संबंधित नियम की व्याख्या की है। 

डॉ अभिताभ अवस्थी उपसचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन ने इस संदर्भ में उत्पन्न विवादों के निपटाने के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर शासकीय कर्मचारी/अधिकारी की स्थानांतरण नीति वर्ष 2017-18 की कंडिका 8.11 को स्पष्ट किया है। बताया गया है कि इसी कंडिका में सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा को अमल किया गया है। 

डॉ. अवस्थी ने बताया कि पति-पत्नि स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करते हैं तो उसे स्वीकार किया जाएगा परंतु पदस्थापना का स्थान प्रशास​कीय आवश्यकता के अनुरूप होगा। अर्थ यह हुआ कि पत्नी को पति के जिले में ही भेजा जाए यह अनिवार्य नहीं होगा। पति को भी पत्नी के जिले में भेजा जा सकता है। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि पति-पत्नि एक ही जिले में पदस्थ हैं तब भी उनका स्थानांतरण किया जा सकता है। वो अपने स्थानांतरण आदेश को इस कारण से चुनौती नहीं दे सकते कि दंपत्ति का जिला एक ही है। 
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