खून से लथपथ रेप पीड़िता सड़क पर आधा किमी दौड़ी, गंभीर | CRIME NEWS

बुरहानपुर। जेल से छूटकर आए आरोपी ने खेत में पाला काट रही महिला पर दरांती से हमला कर जान से मारने की कोशिश की। आरोपी ने महिला को अर्धनग्न कर खेत में दौड़ा-दौड़ाकर मारा। महिला के हाथ, पीठ, गर्दन पर गंभीर चोट लगी है। मारपीट के दौरान महिला ने 20 मिनट तक संघर्ष किया और फिर अर्द्धनग्न हालत में करीब आधा किमी तक दौड़ी। इस दौरान एक खेत में काम कर रही महिलाओं ने उसे भागते हुए देखा तो मदद के लिए आगे आई। उसके कपड़े सड़क पर ही पड़े रहे। खून से लथपथ महिला के शरीर को कपड़े से ढंककर हाईवे तक पहुंचाया। पुलिस को जानकारी दी। घटना अमरावती हाईवे से डेढ़ किमी अंदर खड़कोद स्थित गुप्तेश्वर मंदिर क्षेत्र की है।

आते ही हमला कर दिया, कपड़े फट गए
मिली जानकारी अनुसार शनिवार को महिला खेत में पाला काट रही थी। इस दौरान आरोपी रमजान निवासी सिलमपुरा धारदार बक्शी लेकर आया और महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इससे उसके शरीर के ऊपरी भाग के कपड़े फटकर सड़क पर गिर गए। खून से सनी महिला ने आरोपी से काफी देर तक संघर्ष किया। मौका मिलते ही वह जान बचाकर भागी।

जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस ने सुनवाई नहीं की 
महिला ने कुछ दिन पहले ही शिकारपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बात से आरोपी महिला से नाराज था उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी थी लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया। जबकि महिला बार-बार थाने आकर सुरक्षा की मांग कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की मांग कर रही थी।

पांच-छह बलात्कार कर चुका है, पुलिस ने एफआईआर नहीं की
गंभीर रूप से घायल महिला ने कहा- आरोपी रमजान ने मेरे साथ पांच-छह बार ज्यादती की। हर बार पुलिस को शिकायत की, लेकिन आरोपी पर अदमचेक काट धारा 155 के तहत कार्रवाई कर छोड़ दिया। दो सप्ताह पहले भी आरोपी ने ज्यादती की। तब भी रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने कार्रवाई के लिए दबाव बनाया तो पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

गंभीर घायल महिला इंदौर रैफर 
पुलिस पहले ही मेरी बात को गंभीरता से सुन लेती तो आज यह नौबत नहीं आती। गंभीर रूप से घायल महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। उसे जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने इंदौर रैफर कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 सहित 294, 323, 324, 506 के तहत केस दर्ज किया।

2 साल से रेप कर रहा था
पति की मौत पांच साल पहले हो गई। दो बच्चों की परवरिश की चिंता सताने लगी। कुछ दिन घर बैठने के बाद खुद कमाने के लिए निकली। रोज जंगल से पत्ती-पाला काटकर शहर के बाजार में बेचती और दोनों बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च चला रही थी। जंगल में पाला काटते देख रमजान (आरोपी) ने मुझसे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार उसे फटकार लगाई। करीब दो साल से वह ज्यादती करने लगा था। मुझे जान से मारने की धमकी देता और हर बार ज्यादती की।

पुलिस बलात्कार की FIR ही नहीं करती थी
मैं आरोपी से परेशान हो गई थी। शहर में भी कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। नहीं तो जंगल जाना ही बंद कर देती। अभी कुछ ही महीनों के भीतर मैंने शिकारपुरा थाने में आरोपी के खिलाफ पांच-छह बार शिकायत की कि आरोपी रमजान ने मेरे साथ जबरदस्ती कर ज्यादती की आप उस पर केस दर्ज करें। शिकायत के बाद मैं निश्चिंत हो जाती कि अब आरोपी जेल में रहेगा। दस दिन पहले अस्पताल में कुछ लोगों को पुलिस रिपोर्ट पढ़ाई उसे पढ़कर उन्होंने कहा कि यह तो अदमचेक धारा 155 की कार्रवाई है इस धारा में आरोपी का कुछ नहीं होगा। उस पर हमेशा ही 155 की कार्रवाई होती और वह छूट जाता।

SP के पास जाने लगी तो आर्म्स एक्ट दर्ज कर लिया
जब मैंने शिकारपुरा थाने में अदमचेक वाली बात बताई और कहा कि अगर अब रिपोर्ट दर्ज नहीं करें तो मैं एसपी के पास जाऊंगी। तब भी पुलिसवालों ने आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया। आरोपी पर ज्यादती का केस दर्ज होता तो वह यह कृत्य नहीं करता। पुलिसवाले मुझे पागल समझ रहे थे। चूंकि मेरे साथ जब-जब आरोपी ज्यादती करता मैं थाने जाती लेकिन हर बार मेरी सुनवाई नहीं होती।

दुष्कर्म की कभी शिकायत नहीं की
महिला के आरोप पर शिकारपुरा थाना टीआई प्रकाश वास्कले ने कहा कुछ दिन पहले महिला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेजा था। महिला ने मारपीट की शिकायत की थी दुष्कर्म की नहीं की। अगर महिला ऐसा आरोप लगा रही है तो मामले की जांच करवाते हैं।

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