
इस मामले में हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ में केस की सुनवाई हुई। आयकर विभाग ने बताया है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की एक याचिका खारिज कर दी थी। इस पर प्रार्थी ने कोर्ट में कहा कि उनकी याचिका पर उठाए गए सावलों को सही और स्पष्ट करना जरूरी है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।
बता दें कि ये याचिका साल 2010-2011 के आयकर रिटर्न की रिअसेसमेंट को लेकर डाली गई है। जिसको लेकर ममुख्यमंत्री ने इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के इस साल 25 अगस्त और 11 सितंबर को पारित आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।