PATWARI EXAM पर स्टे के लिए लगी याचिका खारिज | MP NEWS

इंदौर। पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि सरकार को नियमों में बदलाव करने का अधिकार है। नोटिफिकेशन कब से लागू होगा, यह उसे जारी करते वक्त ही स्पष्ट कर दिया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि पटवारी पद के लिए निर्धारित अहर्ता 12वीं पास है लेकिन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ग्रेजुएशन मांगा है। 

यह याचिका एडवोकेट रितेश इनानी ने दायर की थी। इसमें कहा था कि पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भराए गए ऑनलाइन फॉर्म में न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन मांगी गई है, जबकि नोटिफिकेशनों के मुताबिक परीक्षा के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं और कम्प्यूटर डिप्लोमा है। विरोधाभासी स्थिति की वजह से हजारों परीक्षार्थी फॉर्म जमा नहीं कर पाए।

शासन की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि 7 नवंबर को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर नियमों में बदलाव किया गया था। नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया था कि इसे 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावशाली माना जाएगा। याचिका जस्टिस पीके जायसवाल ने खारिज की।
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