केवल BANK ही नहीं और आवश्यक जगहों पर भी करवाएं आधार लिंक

BHOPAL: आम आदमी के लिए MOBILE और बैंक अकाउंट समेत कई चीजों को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो उनकी सेवा बंद हो सकती है. आपको बता रहे हैं मोबाइल और बैंक अकाउंट समेत 10 ऐसी सेवाओं के बारे में, जिन्हें आपको आधार से लिंक करना है.  इनमें कुछ अनिवार्य हैं, तो कुछ को लिंक करना जरूरी तो नहीं, ले‍किन फायदेमंद जरूर है. आपको अपना बैंक अकाउंट  आधार से लिंक करना अनिवार्य  है. ऐसा नहीं करने पर आपका खाता बंद हो सकता है. फिलहाल इसके लिए आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है.

मोबाइल नंबर को आपको 6 फरवरी से पहले आधार से लिंक करना  होगा. अगले महीने से मोबाइल को आधार से लिंक करने के लिए ओटीपी और अन्य कई सुविधाएं लाने पर विचार हो रहा है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपको पैन कार्ड को भी आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इससे आपको आईटीआर फाइल करने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. अगर आप म्युचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो इसे भी आपको आधार से लिंक करना होगा. मौजूदा समय में इस काम के लिए आख‍िरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है.

अगर आप प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री उज्वला योजना जैसी कोई भी सामाजिक सुरक्षा योजना ले रहे हैं, तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर से पहले आधार को इनसे लिंक करना होगा. ईपीएफओ ने अपने उन सदस्यों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है, जो इसकी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभार्थी बने रहना चाहते हैं. यह नियम 1 फरवरी, 2017 को ही लागू हो चुका है.

प्रोविडेंट फंड में वैसे तो आधार को लिंक करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, तो  आप बिना क‍िसी परेशानी के 5 दिन के भीतर अपना पीएफ क्लेम कर सकते हैं. मृत्यु प्रमाणपत्र को भी आधार से जोड़ने का निर्देश दिया गया है. हालांकि यह अनिवार्य नहीं है. यह इसलिए किया जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान को सुनिश्च‍ित किया जा सके.

डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर का फायदा उठाने के लिए आपको आधार लिंक करना जरूरी तो नहीं है, लेकिन सरकार इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित जरूर कर रही है. इससे फर्जी और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसी जाएगी. हाल ही में इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने साफ किया है कि सभी बीमा पॉलिसी को आधार से जोड़ना अन‍िवार्य है. इसके साथ ही उसने पॉलिसी को पैन कार्ड  से भी जोड़ना अनिवार्य किया है.
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