MUMBAI: ईडी ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक शाहरुख खान को फेमा कानून (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) के उल्लंघन के मामले में समन जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने शाहरुख को 23 जुलाई को उनके सामने पेश होने का आदेश दिया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक उनके ऊपर 73.6 करोड़ रुपए की फॉरेन करंसी का नुकसान पहुंचाने का आरोप है, अगर किंग खान इस मामले में दोषी पाए जाते हैं उन्हें तीन गुना जुर्माना अदा करना होगा।
आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने जय मेहता, शाहरुख, उनकी पत्नी गौरी, जूही चावला और नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेज लिमिटिड (KRSPL) को शो कॉज नोटिस जारी किया था, इन सभी पर फॉरेन करंसी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। क्या है मामला? दरअसल KRSPL के कुछ शेयरों को मॉरीशस की एक कंपनी को उसके असल मूल्य से कम दाम पर बेचने के लिए शो कॉज नोटिस भेजा गया था, इसके चलते 73.6 करोड़ रु. फॉरेन करंसी का नुकसान हुआ था। KRSPL की डायरेक्टर गौरी खान हैं तो वहीं जय मेहता , शाहरुख, जूही केकेआर के सह-मालिक हैं। जयमेहता एक कारोबारी हैं और जूही चावला के पति हैं।
ये मामला 2008-09 का ये मामला 2008-09 का है जब ईडी ने पहली बार आईपीएल फ्रेंचाइजी और उसके मालिकों के खिलाफ जांच शुरू की थी। साल 2015 में भी ईडी ने शाहरुख खान को नाइटराइडर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स की बिक्री में अनियमितताओं के आरोप पर पूछताछ के लिए बुलाया था।
3 घंटे चली पूछताछ में शाहरुख से 50 से ज्यादा सवाल करके उनका बयान दर्ज किया गया था। ED कोलकाता नाइट राइडर्स से जुड़े दो अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे पहले फिल्म अभिनेता शाहरूख खान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा था जिसमें कहा गया है कि वो विदेशों में अपने इन्वेस्टमेंट का ब्यौरा दें, जिन जगहों की डिटेल शाहरूख से मांगी गई थी वो जगहें हैं बरमूडा, ब्रिटिश आइलैंड और दुबई।