सुप्रीम कोर्ट में अतिथि शिक्षकों की याचिका खारिज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई अतिथि शिक्षकों की याचिका खारिज हो गई है। इस याचिका में अतिथि शिक्षकों ने गुरुजियों की तरह उन्हे भी संविदा शिक्षक बनाए जाने की मांग की थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुआ था एवं हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाया था परंतु मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने आदेश का पालन नहीं किया अत: सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में आदेश कराने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। 

हालांकि एकलपीठ के आदेश के खिलाफ डिवीजन बेंच के समक्ष अपील का रास्ता खुला हुआ है। अधिवक्ता बृजेश दुबे, शिवेन्द्र पाण्डेय ने अवगत कराया कि मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भर्ती नियम उत्तरांचल राज्य से पृथक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली।

बता दें कि इससे पूर्व मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से अतिथि शिक्षकों के हक में 70 से अधिक आदेश पारित किए गए। इसके बावजूद मप्र शासन ने आदेशों का पालन नहीं किया। गुरुजी की तरह लाभ नहीं मिलने पर अतिथि शिक्षकों ने मप्र शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया था। 

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