चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया: नरोत्तम मिश्रा अयोग्य है, अयोग्य है, अयोग्य है

भोपाल। पेडन्यूज के दोषी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है। इधर भाजपा, शिवराज सिंह सरकार और विधानसभा अध्यक्ष तीनों मिश्रा के साथ हैं। वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग को इसका अधिकार ही नहीं है। दूसरी ओर चुनाव आयोग अपनी प्रक्रियाएं पूरी करता जा रहा है। राष्ट्रपति चुनाव के मामले में चुनाव आयोग ने मतदाताओं की जो लिस्ट भेजी है, उसमें नरोत्तम मिश्रा के नाम के सामने स्पष्ट लिखा है 'अयोग्य'। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही विधानसभा को ​अलग से पत्र लिखा है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को मतदान करने का अधिकार नहीं है। कुल मिलाकर चुनाव आयोग ने बार बार स्पष्ट रूप से यह घोषित कर दिया है कि नरोत्तम मिश्रा अयोग्य हैं। 

गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 17 जुलाई को मतदान होना है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मिश्रा द्वारा चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। चुनाव आयोग ने पेड न्यूज मामले में दोषी पाए जाने के बाद मिश्रा को तीन साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की मतदाता सूची में ​भी मिश्रा को अयोग्य घोषित किया है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट को हर हाल में 17 जुलाई से पहले फैसला सुनाना होगा।

बता दें कि पेड न्यूज मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून को मिश्रा को तीन वर्षों के लिए अयोग्य करार दिया था। आयोग ने उन्हें वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में मीडिया में लेख तथा विज्ञापन वाली खबरों एडवटोरियल से जुड़े चुनावी खर्च के बारे में गलत हिसाब देने का दोषी पाया गया था।
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