SAHARA LIFE INSURANCE: कारोबार बंद करने का आदेश

सुब्रत पंडा/मुंबई। सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कारोबार की देखरेख के लिए प्रशासक की नियुक्ति के बाद बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने एक परिपत्र के जरिए जीवन बीमा कंपनी को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से नए प्रस्तावों या कारोबार की अंडरराइटिंग रोक दे। बीमा अधिनियम 1938 की धारा 52 (बी) 2 के तहत नियामक ने कंपनी से कहा है कि वह जमा के नए प्रस्ताव, नए कारोबार की अंडरराइटिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दे। 

इसके अतिरिक्त कंपनी से कहा गया है कि वह अपने सभी एजेंटों व इंटरमीडियरीज को इस फैसले की जानकारी दे ताकि वे नए बीमा कारोबार के तहत जमा के नए प्रस्ताव स्वीकार न करें। हालांकि आईआरडीएआई ने जीवन बीमा कंपनी को अब तक के अपने कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी है ताकि मौजूदा पॉलिसीधारकों को सेवाओं मेंं किसी तरह का व्यवधान न हो। 

मौजूदा पॉलिसीधारकों से वह नवीनीकरण का प्रीमियम भी स्वीकार करना जारी रखे। बीमा अधिनियम की धारा 52 (बी) 2 के तहत जारी आदेश सभी संबंधित व्यक्तियों पर लागू होंगे। इससे पहले आईआरडीएआई ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस के वित्तीय लेखाजोखा में अनियमितता के चलते प्रशासक नियुक्त किया था।
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