
वेतन से कट सकती है राशि
आयोग ने उन्हें एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि राज्य सूचना आयोग में बैंक ड्राफ्ट अथवा चालान के जरिए जमा करने के निर्देश दिए हैं। समय पर राशि जमा न किए जाने पर यह राशि अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश भी दिए गए हैं। आयुक्त अपने आदेश में यह भी कहा है कि नगरीय निकायों के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को सूचना के अधिकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
अधिकारियों की कराएं ट्रेनिंग
आदेश में बताया गया है कि कई प्रकरणों के अध्ययन बाद यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकारियों को अभी ट्रेनिंग की जरूरत है। आयोग ने इस संबंध में लोक प्राधिकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने को भी कहा है।