GST का विरोध करने वाले व्यापारियों पर रासुका लगाएगी शिवराज सिंंह सरकार

भोपाल। अपना विरोध रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। किसान आंदोलन के बाद जीएसटी के कारण व्यापारियों में जबर्दस्त गुस्सा भर रहा है। उधर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का ऐलान कर दिया है तो इधर व्यापारी संगठन एकजुट होकर बड़ा विरोध करने की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने कलेक्टरों को अधिकार दे दिए हैं कि यदि कोई जीएसटी का विरोध करे तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 

देश में एक जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एवं सर्विस टैक्स के खिलाफ व्यापारियों और अन्य वर्ग के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट लागू कर दिया है। राज्य हालात को देखते हुए गृह विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए काम करने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कार्यवाही करने के अधिकार दे दिए है। प्रदेश में एक ओर कर्ज माफी और फसलों की लागत मूल्य दिलाने के लिए किसानों के आंदोलन से प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। आंदोलनकारी छह किसानों की मौत ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। मालवांचल, इंदौर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर सहित अनेक स्थानों पर किसान आंदोलन से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को वैसे ही बड़ी कवायद करना पड़ रही है। वहीं अब जीएसटी का प्रदेशभर में विरोध शुरु हो गया है। इंदौर सहित कई स्थानों पर व्यापारी प्रदेश बंद का एलान कर चुके है। कई स्थानों पर व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। 

संसद में लांचिंग और सड़कों पर बजेगा विरोध का घंटा
30 जुलाई की आधी रात को संसद में घंटा बजाकर जीएसटी लागू करने की घोषणा की जाएगी, दूसरी ओर व्यापारी सड़कों पर घंटा बजाकर विरोध का ऐलान करेंगे। व्यापारियों के इस विरोध को 51 व्यापारी संगठनों का समर्थन मिलने की खबर है। जीएसटी से न केवल व्यापारी बल्कि आम नागरिक, पेट्रोल-डीजल कारोबारी सहित अन्य कई पक्ष प्रभावित हो रहे है। इधर गृह सचिव विवेक शर्मा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए यदि ऐसा लगता है कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में बाधा डालने के लिए लोग सक्रिय है या उनके सक्रिय होंने की संभावना है तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कलेक्टर एक जुलाई से तीस सितंबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकते है।

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