MP में बिना लाइसेंस वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के खिलाफ होगी कार्रवाई, यहां शिकायत करें | PROPERTY BROKERS

भोपाल। अब कोई भी पान की दुकान पर खड़े होकर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग या डीलिंग का धंधा नहीं कर पाएगा। इसके लिए अब बाकायदा लाइसेंस लेना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरटी (रेरा) के एक मई से लागू हो जाने के बाद प्रॉपर्टी ब्रोकर्स पर शिकंजा कसेगा। ब्रोकर्स को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इससे पहले प्रॉपर्टी ब्रोकरों की भूमिका प्रॉपर्टी के खरीदार और बेचने वाले के बीच मीटिंग की व्यवस्था करने और सौदे को अंतिम रूप देकर अपनी सेवा के बदले कमीशन लेने तक रहती थी।

व्यक्तिगत 10 हजार और फर्म की 50 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन फीस
रेरा के तहत प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस तय कर दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का काम करने वाले को 10 हजार रुपए फीस देना होगी और प्रॉपर्टी ब्रोकिंग फर्म को 50 हजार रुपए फीस निर्धारित की गई है। ये फीस देकर रजिस्ट्रेशन के बाद ही ब्रोकर प्रॉपर्टी की खरीदी-बिक्री का बिजनेस कर पाएंगे।

अभी मंदा है धंधा
राजधानी में रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम करने वाले प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का कहना है कि पांच साल पहले तक प्रॉपर्टी ब्रोकिंग का कारोबार अच्छा था लेकिन अब इसमें मंदी आ गई है। बड़े बिल्डर्स और बड़े ब्रोकर्स के आ जाने से छोटे प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का काम लगभग खत्म सा हो चला है। हालत यह है कि पिछले पांच वर्षों में ब्रोकर्स के धंधे में 50 फीसदी कमी आ गई है। बड़ी प्रॉपर्टी के खरीदार कम हो गए हैं, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा है।

फैक्ट फाइल-
भोपाल में करीब 1000 से अधिक प्रॉपर्टी ब्रोकर्स
2 से 10 फीसद तक रहता कमीशन

यहां करें शिकायत
वेबसाइट- rera.mp.gov.in
रेरा हेल्प डेस्क- 0755-2556760

हर कोई नहीं कर पाएगा प्रॉपर्टी ब्रोकिंग
प्रॉपर्टी डीलिंग में लाइसेंस सिस्टम लागू होने से अब हर कोई इस बिजनेस में नहीं आ पाएगा। जो भी कमीशन मिलेगा, उसका उल्लेख करना होगा। रेरा के तहत इसके लिए फीस भी तय कर दी गई है ।
प्रदीप करम्बलेकर,
अध्यक्ष, भोपाल रियलटर्स एसोसिएशन

बिना रजिस्ट्रेशन किया काम तो होगी कार्रवाई
यदि किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर ने रेरा में बिना रजिस्ट्रेशन कराए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया और इसकी शिकायत रेरा में हुई तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रॉपर्टी ब्रोकर को व्यक्तिगत और फर्म के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
कुशाल जैन, पीआरओ,एमपी रेरा,भोपाल 

इनसे बचें
उन ब्रोकर्स से बचकर रहें, जिनमें प्रोफेशनलिज्म और ट्रांसपेरेंसी की कमी हो। इनमें किसी दुकान या अन्य काम के साथ-साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले लोग हो सकते हैं।
ऐसा ब्रोकर जो जगह की क्लीयर पिक्चर न बताए और उसके बारे में बढ़-चढ़ कर बोले।
जो किसी एक ही बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने पर जोर दे, तो सोच समझकर कदम रखें । खासकर तब, जब आपको कहीं और से पता चले कि उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
जो रियल एस्टेट के फील्ड में हो रही नई बातों, मार्केट में कीमतों के उतार-चढ़ाव आदि से परिचित न हो।

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