
स्टाम्प ड्यूटी का बोझ कम किया
मप्र विद्युत प्रदाय संहिता के नियम के मुताबिक विद्युत कनेक्शन के लिए सभी आवेदको के साथ-साथ घरेलू बीपीएल के आवेदको से भी बिजली कंपनी स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करती है। इस आवश्यक प्रक्रिया में 501 रुपए स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगता है जो आवेदक को देना जरूरी होता है। 501 रुपए एक मुश्त नही दे पाने के कारण कई गरीब लोग बिजली कनेक्शन नही ले पाते। इसीलिए प्रदेश सरकार ने 501 रुपए गरीब के लिए 20 रुपए हर महीने 25 किश्तों में दिए जाने की सुविधा दी है।
बीपीएल उपभोक्ताओं की बनेगी लिस्ट
प्रदेश की तीनो विद्युत वितरण कंपनियां अब बीपीएल उपभोक्ताओं की सूची तैयार करेंगी। प्रदेश सरकार ने यह निर्देश जारी किए है। राज्य सरकार राज्य की ट्रेजरी में स्टाम्प शुल्क की एक मुश्त राशि सूची अनुसार जमा कराते हुए अनुबंध पर ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था करेगी। इससे गरीब उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने में एक साथ 501 रुपए देने की अनिवार्यता खत्म होगी।