MPPSC: आयुसीमा को लेकर विवाद शुरू | GOVERNMENT JOB

एमपीपीएससीभोपाल। राज्य सरकार द्वारा डीएसपी के पद के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के साथ एआरटीओ, जिला आबकारी अधिकारी और उपजेलर के पदों के लिए आयु सीमा घटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2017 के लिए आयोजित राज्य सेवा परीक्षा में डीएसपी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष की गई है। लेकिन दूसरी ओर परिवहन, आबकारी व जेल विभाग के तहत एआरटीओ, जिला आबकारी अधिकारी और उपजेलर के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 व 30 वर्ष से घटाकर 28 वर्ष कर दी गई है। वहीं अन्य राज्यों में डीएसपी के पद के लिए अभी भी अधिकतम आयु सीमा 35 साल निर्धारित है। उम्मीदवारों ने शासन के इस फैसले पर सवाल खड़े कर इसे विरोधाभासी भरा फैसला बताया है।

उम्मीदवारों का कहना है कि वे पिछले दो सालों से राज्य सेवा परीक्षा के तहत डीएसपी के पदों के लिए होने वाली भर्ती में आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष तक करने की मांग करते आए हैं। संघ लोक सेवा आयोग ने भी आईपीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष की हुई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड व झारखंड जैसे राज्यों में भी डीएसपी पद के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 से 40 वर्ष निर्धारित है। पिछले दिनों उम्मीदवारों ने राज्य शासन को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर आयु सीमा में वृद्धि की मांग की थी।

वर्ष 2012 में यूपीएससी की तर्ज पर एमपीपीएससी ने भी राज्य सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव कर दिया था। इस बदलाव के तहत सी-सेट का पेपर लागू किया गया था। इससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए थे।

सीएम को देंगे ज्ञापन
प्रभावित उम्मीदवार अब मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की तैयारी कर रहे हैं। उधर, दूसरी तरफ जानकार इस फैसले को सही मान रहे हैं। उनका कहना है कि जिन पदों में शारीरिक दक्षता की जरूरत होती है, उनमें ज्यादा आयु के उम्मीदवार खरे नहीं उतरते हैं।

आयु सीमा का फैसला शासन स्तर का
एमपीपीएससी सचिव रेणु पंत के मुताबिक, आयोग केवल रिक्रूटमेंट बॉडी है। शासन की ओर से जो भी नियम बनकर आते हैं, उन्हीं के अनुसार परीक्षा कराई जाती है। आयु सीमा से निर्णय शासन स्तर का है।

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