DP JEWELLERS: नकली हॉलमार्क वाली जांच पूरी, चालान तैयार

भोपाल। सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क की फर्जी सील लगाकर बेचने के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने अपनी जांच पूरी कर ली है। विभाग अब जल्दी ही कोर्ट में चालान पेश करेगा। इस मामले में मानक ब्यूरो ने भोपाल और इंदौर स्थित डीपी ज्वैलर्स और उज्जैन के 4 आभूषण विक्रेताओं पर छापे की कार्रवाई की थी। आभूषणों में हॉलमार्क की फर्जी सील लगाकर बेच रहे इन आभूषण विक्रेताओं पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 

आरोप पत्र में यह कहा गया है कि मालवीय नगर भोपाल एवं इंदौर स्थित डीपी ज्वैलर्स बीआईएस से मान्यता लिए बगैर ही हॉलमार्क लगे आभूषण बेच रहे थे। उज्जैन के चार विक्रेताओं पर भी उस वक्त बीआईएस ने छापे की कार्रवाई की थी। ज्वैलर्स के ठिकानों पर पिछले साल मई में कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लगातार जांच एवं सभी पक्षों के बयान आदि दर्ज कर ब्यूरो ने अब अदालत में मामला दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है।

विभागीय सूत्रों का कहना है कि उन्हें इस बारे में शिकायत मिली थी कि ये आभूषण विक्रेता हॉलमार्क की नकली सील लगाकर ग्राहकों के साथ बेईमानी कर रहे हैं। इसके बाद ब्यूरो की छापामार टीम ने औचक निरीक्षण कर नकली हॉलमार्क की सील लगे आभूषण जब्त भी किए थे। बाकी आभूषण दुकानदार के पास ही रख दिए थे। साथ ही उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

ब्यूरो का कहना है कि वह अपनी कार्रवाई एवं आरोपों को कोर्ट में साबित करेगा। मामला तीन शहरों का है इसलिए संबंधित ज्वैलर्स के खिलाफ उसी शहर की अदालत में मामला पेश किया जाएगा। नकली हॉलमार्क की सील लगाने के मामले में आरोप साबित होने पर 50 हजार रुपए जुर्माना और एक साल तक सजा का प्रावधान है।

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