इंदौर मंडी घोटाला: उपसचिव ललित दाहिमा के खिलाफ वारंट जारी

इंदौर। लगभग 15 साल पहले कृषि उपज मंडी में हुए आठ करोड़ के मंडी टैक्स घोटाले में तत्कालीन मंडी सचिव और वर्तमान में उपसचिव जेल विभाग ललित दाहिमा के खिलाफ ईओडब्ल्यू इंदौर ने पूरक चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने दाहिमा का हाजिरी माफी आवेदन खारिज करते हुए जमानती वारंट जारी कर दिया। मामले में 23 व्यापारी, पांच मंडी कर्मचारी सहित 28 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चालान पेश किया जा चुका है। 

दाहिमा के खिलाफ पूरक चालान पेश होना था जो करीब ढाई साल से टलता जा रहा था। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश जेपी सिंह के समक्ष दाहिमा कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। उनके वकील ने हाजिरी माफी का आवेदन दिया। इसका विशेष लोक अभियोजक अश्लेष शर्मा ने विरोध करते हुए कहा- ईओडब्ल्यू का दल दाहिमा को नोटिस देने भोपाल पहुंचा था, किंतु वे नहीं मिले थे। 

क्या है मामला 
मामला 2002 का है। इंदौर कृषि उपज मंडी के सचिव मनीष सिंह ने शिकायत की थी कि पूर्व सचिव ललित दाहिमा के कार्यकाल में निजी फर्मों को अनुज्ञप्ति जारी कर मंडी टैक्स के करीब 8 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत पर जांच के बाद 2004 में 23 व्यापारियों और 6 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तब से लगातार ललित दाहिमा के खिलाफ पूरम चालान लेट हो रहा था। 
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