
जस्टिस पीएस घोष और आरएफ नरीमन की बेंच अब इस मामले पर 22 मार्च को सुनवाई करेगी। सर्वोच्च न्यायालय आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सीबीआई की ओर से दायर अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बरी कर दिया था।
हाईकोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के रिवीजन पिटीशन में कोई मेरिट नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले स्पेशल कोर्ट ने वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के खिलाफ लगाए गए चार्ज हटाने का आदेश दिया था।