
विशेष लोक अभियोजक पी. साथियानाथन ने सभी छह दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य के आधार पर साईबाबा को किसी तरह की कोई छूट न दी जाए। उन्होंने बताया कि निशक्तता के बावजूद उन्होंने भारत और विदेश में कई सम्मेलनों और सेमिनारों में हिस्सा लिया है, जिनके जरिये उन्होंने कथित रूप से माओवादी विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया है। इन आरोपों का बचाव पक्ष के वकील ने कोई प्रतिवाद नहीं किया।
हेम मिश्रा को महेश तिर्की और पांडु नरोटे के साथ गढ़चिरौली जिले के अहेरी से अगस्त, 2013 में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में उनसे मिले सुराग के आधार पर ही प्रशांत राही और विजय तिर्की को गोंडिया जिले के दियोरी से गिरफ्तार किया गया था। साईबाबा को महाराष्ट्र की गढ़चिरौली पुलिस ने मई 2014 में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का सदस्य होने, समूह के लिए नियुक्तियां करने और रसद मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया था।