
वहीं नियामक ने कहा कि नि:शुल्क चैनलों को देखने के लिए उपभोक्ता को इस नेटवर्क कैपेसिटी प्रभार के अलावा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं चुकाना होगा। अब तक चैनलों के वितरकों उपभोक्ताओं से उन चैनलों का पैसा भी वसूल रहे थे जो प्रसारकों की तरफ से नि:शुल्क हैं।
कुछ चैनलों के वितरक तो केवल नि:शुल्क चैनलों के लिए भी 275 रुपए या इससे ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं। ट्राई के इस आदेश से भारत के 30 करोड़ से ज्यादा टीवी चैनल ग्राहकों को राहत मिलेगी।