कर्मचारी ने छुट्टी के दिन भी नशा किया तो बर्खास्त: नया कानून

पटना। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों पर बिहार सरकार सख्त होती नजर आ रही है। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के एंप्लॉयी कंडक्ट रूल्स, 1976 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए कई निषेधात्मक प्रावधान जोड़े जाने को हरी झंडी दिखा दी है। अब शराब पीते या ड्रग्स लेते पकड़े जाने पर सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है।

प्रदेश में लागू शराबबंदी को और मजबूती देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है, अब सरकारी कर्मचारी या न्यायिक अधिकारी के शराब पीने पर पर पाबंदी लगा दी गई है।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट सचिव बृजेश महरोत्रा ने बताया कि मूल नियमों के मुताबिक, ड्यूटी पर कोई सरकारी कर्मचारी नशा नहीं कर सकता था लेकिन संशोधन के बाद अब वह कहीं भी मादक पदार्यों का सेवन नहीं कर सकता। नियम का उल्लंघन करने वाले पर विभागीय कार्यवाही की जाएगी और नौकरी तक जा सकती है।

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