व्यापमं घोटाला: सीबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

भोपाल। व्यापमं मामले में व्हिसिलब्लोअर की भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने सीबीआई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। सीबीआई ने उनका आवेदन जांच में शामिल नहीं किया था। सकलेचा ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 634 मेडिकल छात्रों के प्रवेश निरस्त रखे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएं।

सकलेचा ने बताया कि एसटीएफ को जांच के लिए 117 पेज का विस्तृत आवेदन दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने व्यापमं मामले की जांच अपने हाथ में ली तो एसटीएफ ने सारे प्रकरण उसे सौंप दिए। साथ ही 1 हजार 155 आवेदन भी दिए थे, लेकिन इन पर जांच शुरू नहीं हुई।

सीबीआई ने ये कहते हुए आवेदन को जांच में शामिल करने से इंकार कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं। सकलेचा का दावा है कि उन्होंने आवेदन के साथ जो दस्तावेज लगाए हैं वे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के नाम पर हुए खेल का खुलासा करने में मददगार होंगे।

इन्हें जांच के दायरे में लाने के लिए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका लगाई है। साथ ही ये मांग भी की है कि जिन मेडिकल के छात्रों के प्रवेश सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त रखे हैं, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। इससे वो कड़ी सामने आएगी जो इस रैकेट को प्रदेश में संचालित कर रही थी।
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