
इस मामले में शुक्रवार को न्यायमूर्ति एसके गंगेले व जस्टिस अनुराग कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ के समक्ष लोकायुक्त की अपील पर सुनवाई हुई। यह अपील सेशन कोर्ट ने आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने के रवैये को कठघरे में रखे जाने के तहत दायर की गई।
बहस के दौरान विशेष स्थापना पुलिस (लोकायुक्त) का पक्ष अधिवक्ता पंकज दुबे व साकेत आनंद ने रखा। उन्होंने दलील दी कि धारा-420, 467, 471, 477-ए, 201, 120 बी भारतीय दंड विधान के अलावा 13 (1)(डी) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के इस मामले में दोषमुक्ति का आदेश चुनौती के योग्य है।