
याचिका में कहा गया है कि एसपी गौरव तिवारी को कटनी में पदस्थ हुए 6 माह हुए थे। उनकी कार्यशैली से जनता और महिलाएं खुद को निरापद व सुरक्षित महसूस करने लगे थे। अचानक उनके तबादले से जनमानस में भारी आक्रोश है। इसका विरोध जनता सड़क पर उतरकर कर रही है।
याचिका में मांग की गई है कि एसपी तिवारी के तबादला आदेश के कार्यपालन पर तब तक रोक लगाई जाए, जब तक हाईकोर्ट इजाजत न दे दे। इसके अलावा हवाला घोटाले की सीबीआई से जांच कराई जाए। घोटाले की जांच गौरव तिवारी के सुपुर्द होने से लेकर उनके तबादले तक के घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सौरभ शर्मा पैरवी कर रहे हैं।