
न्यायमूर्ति वंदना कासरेकर की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता अमृतलाल गुप्ता ने रखा। उन्होंने दलील दी कि मंत्री ज्ञानसिंह के पूर्व पीए बाला सिंह तेकाम से उईके की कहासुनी हो गई थी। लिहाजा, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके उईके को परेशान करने का रवैया अपना लिया गया। इसके तहत उसे निलंबित तक करा दिया गया था।