टीकमगढ कलेक्टर कार्यालय की कुर्की का आदेश

टीकमगढ। ओरछा न्यायालय व्यवहार न्यायधीश वर्ग 1 न्यायालय द्रारा एक प्रकरण की सुनबाई करते हुये। आदेश का पालन न करने एवं लापरवाही बरतने में टीकमगढ कलेक्टर कार्यालय की कुर्की का आदेश दिया। कुर्की की जाने बाली सम्पत्ति में टीकमगढ कलेक्टर की कार, कार्यालय में लगे एसी, कूलर, पंखे,कुर्सी, टेबिल, आदि । कुर्की वारंट कार्रवाई की रिपोर्ट 31 जनवरी 2017 को पेश की जाना है। पीड़ित वर्षो से न्यायालय की डिग्री लेकर टीकमगढ कलेक्टर के चक्कर लगा रहा था।

मिली जानकारी के अनुसार माननीय ओरछा न्यायालय व्योहार न्यायधीश वर्ग 1 द्वारा एक प्रकरण में जमीन का मुआवजा या जमीन के बदले जमीन दिये जाने का आदेश न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। न्यायालय के आदेश का पालन न करने एवं लापरवाही बरतने पर टीकमगढ कलेक्टर के विरूद्ध कारागार में सुपुर्द किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने एवं आदेश 21 नियम 43 सीवीसी के प्रावधान के अनुसार सम्पत्ति कुर्क किये जाने का आदेश पारित किया गया है। 

व्यवहार न्यायधीश द्वारा 23 दिसंबर 1999 को न्यायालय द्वारा एक प्रकरण में वादी शंकर झा के पक्ष में फैसला में डिक्री पारित कर कलेक्टर टीकमगढ के विरूद्ध आदेश पारित किया गया था। जिसमें वादी को बाईपास रोड के निर्माण में गयी वादी की भूमि के बदले में भूमि या मुआवजा दिये जाने का आदेश दिया था। जिसकी अपील म0 प्र0 शासन द्रारा अतिरिक्त जिला जज टीकमगढ के न्यायालय में पेश की थी। जो अपील न्यायालय द्वारा निरस्त की गई थी। इसके बाद वादी द्रारा डिक्री का पालन कराने हेतू इजरा आवेदन न्यायालय में पेश किया किन्तु दिनॉक 27 सितंबर 2012 को न्यायलय द्वारा इस निर्देश के साथ वापिस किया गया था कि कलेक्टर टीकमगढ के यहा वादी आवेदन लगाकर कार्रबाई करे। यदि 6 मांह में निराकरण नही होता तो वादी पुनः न्यायालय में आवदेन लगाये। जब कोई कार्रवाई नही हुई तो। वादी शंकर झा द्वारा पनुः न्यानयालय में आवेदन लगाया गया। 

न्यायालय द्वारा टीकमगढ कलेक्टर के विरूद्ध सिविल जेल की कार्रवाई के लिये। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। टीकमगढ कलेक्टर अधिवक्ता द्रारा 26 अगस्त 2016 को उपस्थित होकर वादी को डिक्री अनुसार अनुतोष प्रदान करने हेतू आश्वासन दिया था। लेकिन लगातार समय लिया जाता रहा और वादी को कुछ नही दिया गया। तब न्यायालय द्वारा सूची अनुसार टीकमगढ कलेक्टर की सम्पत्ति कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया। कुर्क किये जाने बाली सूची में कलेक्टर टीकमगढ की कार कार्यालय में लगी एसी कूलर, पंखे, कुर्सी, टेबिल, आदि । न्यायालय द्रारा कुर्की वारंट की रिपोर्ट 31 जनवरी 2017 को पेश की जाना है। वादी शंकर झा बर्षो से लगातार कलेक्टर के चक्कर लगा रहा था।
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