मप्र पुलिस कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज

भोपाल। आंध्र प्रदेश पुलिस की तर्ज पर करीब तीन साल पहले मध्य प्रदेश में लागू पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  के नियमों में अब व्यापक रूप से बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव से एक लाख  पुलिसकर्मियों और अफसरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। नियमों में बदलाव करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक समिति बनाई है। जिसके अध्यक्ष के बाबू राव को बनाया गया है। इस योजना का लाभ आरक्षक से लेकर एएसपी तक को मिलता है।  

योजना में अभी सबसे बड़ी व्यवहारिक परेशानी यह थी कि किसी भी बीमारी या हादसे के बाद इस योजना के इलाज करवाने के लिए पुलिसकर्मी या अफसर को 24 घंटे के भीतर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुशंसा लेनी होती थी। इससे कई लोग इस योजना का पूरा लाभ नहीं ले पाते थे। इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। 24 घंटे की समय सीमा को बढ़ाकर कम से कम सात दिन किए जाने पर समिति में सहमति बन चुकी है। इस योजना में अभी महाराष्ट्र के नागपुर शहर के आधा दर्जन अस्पताल को शामिल किया गया है।

भाई-बहनों को भी मिलेगा लाभ
इस योजना में अनुकंपा नियुक्ति पाने वालों के परिवार को लेकर भी बड़ी राहत दी जाने की तैयारी है। अभी पुलिस अफसर या कर्मी की पत्नी और बच्चों को ही इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन अब ऐसा प्लान किया जा रहा है कि जिसे अनुकम्पा नियुक्ति मिली है, उसके भाई-बहन (जब तक आश्रित हैं) को भी इसमें शामिल किया जाए।

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