ATM/CREDIT CARD से PAYMENT पर शुल्क हटेगा या नहीं: HC @मोदी सरकार

NEW DELHI। हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि वह डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर लगने वाले अधिभार शुल्क को समाप्त करना चाहती है या नहीं? हाईकोर्ट ने केंद्र को तीन हफ्ते का समय दिया है।

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर दिया। याचिका में डेबिट व क्रेडिट कार्ड से भुगतान करनेवालों से अधिभार शुल्क वसूलने के फैसले को अवैध और भेदभावपूर्ण बताया गया है। पीठ ने यह आदेश तब दिया, जब बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया।

16 को वित्त मंत्रलय-आरबीआई को नोटिस जारी किया था: पीठ ने इस याचिका पर विचार करते हुए 16 नवंबर को भी केंद्रीय वित्त मंत्रलय और आरबीआई को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्यों न अधिभार शुल्क वसूलने के प्रावधान को खत्म कर दिया जाए। पीठ ने दोनों को इस मामले में अगस्त में ही निर्णय लेकर याचिकाकर्ता को सूचित करने का निर्देश दिया था। पीठ ने पूछा कि निर्देश के बाद भी अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया।

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