भोपाल। सीबीआई भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने एसडीएम भिंड डीआर कुर्रे, झुन्नू रामबेन असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स (ASLR) नीमच और तीन अन्य अशासकीय व्यक्तियों को जमीन मुआवजे के एक मामले में विभिन्न धाराओं में दो से पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने बताया कि डीआर कुर्रे तत्कालीन लैंड एक्यूजिशन ऑफिसर, नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन (NHDC) और झुन्नू रामबेन तत्कालीन आरआइ (NHDC) ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए तीन अशासकीय व्यक्तियों शिव नारायण, रतनलाल और भागीरथ तीनों निवासी जिला खंडवा को गलत मुआवजा दिया। इस गलत मुआवजे की वजह से NHDC को करीब 16 लाख 50 हजार का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने डीआर कुर्रे, झुन्नू रामबेन और दूसरे अशासकीय व्यक्तियों के खिलाफ मामले की जांच कर अक्टोबर 2008 में सीबीआई कोर्ट में चार सौ बीसी और अन्य धाराओं में चालान पेश किया था।