
दरअसल, मध्यप्रदेश में सड़क परिवहन निगम बंद होने के बाद निजी बस ऑपरेटरों द्वारा इंटरस्टेट इस सेवा शुरू की गई है। जिसके लिए उन्होंने परिवहन विभाग से परमिट भी लिया है। लेकिन निजी बस ऑपरेटरों ने हाईकोर्ट में पेश याचिका में आरोप लगाया है कि उत्तरप्रदेश में उन्हें रोडवेज बस स्टैंड पर घुसने नहीं दिया जाता। जिससे उन्हें यात्री नहीं मिल पाते।
हालांकि करार के मुताबिक मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश में पूर्व में एक दूसरे की राज्य की बसें सरकारी बस स्टैंडों पर खड़ी हुआ करती थी। इसी करार को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया है कि वो मध्यप्रदेश की परमिटशुदा बसों को अपने स्टैंड में खड़ी होने की अनुमति प्रदान करें।