चुनाव याचिका: धार विधायक नीना वर्मा की आपत्ति खरिज, बढ़ी मुश्किलें

इंदौर। हाई कोर्ट ने धार विधायक नीना वर्मा का आवेदन मंगलवार को खारिज कर दिया। इसमें कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रिटर्निंग अधिकारी को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने को कहा है। इस मामले में अब तक 26 आपत्तियां पेश की जा चुकीं हैं। सभी खारिज हो गईं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस तरह के आरोपी विधायक कोर्ट का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहीं हैं। 

वर्मा के खिलाफ यह चुनाव याचिका सुरेश भंडारी ने दायर की है। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी सुधीर तारे और एसडीएम जितेंद्रसिंह चौहान को दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के लिए समंस जारी किए थे। वर्मा ने इस संबंध में आपत्ति लेते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था। बहस में याचिकाकर्ता ने कहा था कि वर्मा द्वारा याचिका में अनावश्यक आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट का समय नष्ट किया जा रहा है। जस्टिस जेके जैन ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। मंगलवार को कोर्ट ने वर्मा का आवेदन निरस्त करते हुए दोनों अधिकारियों के समंस जारी करते हुए उन्हें 5 जनवरी को उपस्थित होने को कहा।

अब तक 26 आपत्तियां, सभी निरस्त
याचिकाकर्ता ने बताया कि याचिका में अब तक 26 आपत्तियां प्रस्तुत हो चुकी हैं। ज्यादातर वर्मा की ओर से प्रस्तुत हुईं। सभी आपत्तियां कोर्ट खारिज कर चुकी है। एक आवेदन सुप्रीम कोर्ट भी खारिज कर चुकी है।
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