
खादय सुरक्षा अधिकारी बालाघाट द्वारा 15 दिसम्बर 2012 को वार्ड नं.19 रामगली बालाघाट स्थित गुरूकृपा सेल्स से विक्रय किये जा रहे सुरूचि कंपनी के चाट मसाला ढोकला मसाला के पैकेट जांच के लिये एकत्र कर खादय विश्लेषक प्रयोगशाला मैसूर परीक्षण हेतु भिजवाये गये थे जहां जाचं किये जाने पर अमानक पाये गये। प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण अपर कलेक्टर बालाघाट के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण की सुनवाई पश्चात गुरूकृपा सेल्स रामगली बालाघाट के प्रो. श्याम जवाहरानी पर 5 हजार रूपये, सुरूचि मसाले के संग्राहक सुपार्श्व मार्कटिंग बोरगांव जिला छिदंवाडा तथा सुरूचि कंपनी वर्धमान नगर नागपुर के प्रबंधक पर 10-10 हजार रूपये एवं सुरूचि मसालों का निर्माण करने वाली फर्म सुरूचि स्पाईसेस प्राईवेट लिमि.भण्डारा रोड कापसी नागपुर के प्रबंधक पर 35 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि जमा कराये जाने तक इन प्रतिष्ठानों के लाईसेंस निलम्बित रखने हेतु निर्देशित किया गया है।