नया आदेश: 24 नवम्बर तक टोल टैक्स नहीं लगेगा

सरकार ने यातायात की सुचारु आवाजाही के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर टोल टैक्स से छूट की समयसीमा बढ़ाकर 24 नवंबर कर दी है. बड़े नोटों पर पाबंदी की 8 नवंबर को की गई घोषणा के बाद इससे पहले, यह छूट 11 नवंबर तक दी गई थी. बाद में इसे बढ़ाकर 14 नवंबर और फिर 18 नवंबर किया गया था.

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की सुचारु आवाजाही के लिए टोल को अब 24 नवंबर की आधी रात तक निलंबित करने का फैसला किया गया है. यह निर्णय राष्ट्रीय राजमार्गों पर गाड़ियों की सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने तथा नकदी समस्या से जूझ रहे लोगों को राहत प्रदान करने के मकसद से किया गया है. पांच सौ और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के बाद से बैंकों तथा एटीएम पर नकद निकासी के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

टोल निलंबित की तारीख बढ़ाए जाने के संदर्भ में सभी कंपनियों, परिचालकों तथा कर संग्रह करने वाली अन्य एजेंसियों को निर्देश जारी किए गए हैं.
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