
वैसे तो किसी के खाते में राशि ट्रांसफर करने से पहले आपको add beneficiary की प्रोसेस से गुजरना होता है। यहां दो-दो बार सामने वाले का खाता दर्ज कराया जाता है। इसलिए गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन कुछ केस सामने आए हैं, जब किसी ओर के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है।
बहरहाल, बैंकिंग के जानकार बताते हैं कि यदि आपसे ऐसी गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं। आप सीधे बैंक से संपर्क करें और मदद मांगे। बैंक जिस शख्स के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, उससे संपर्क साधेगा और आपकी रकम वापस दिलाने में मदद करेगा।
हालांकि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक, यह पूरी तरह से सामने वाले के ऊपर है कि वह पैसा वापस लेने की कार्रवाई के लिए बैंक को अनुमति दे या नहीं। यानी वह शख्स चाहेगा तो ही आपको आपकी रकम वापस मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि गलती से आपका पैसा किसको ट्रांसफर हुआ है, यह सबसे अहम है? कोई भला इन्सान है तो ठीक है वरना..।
यदि शख्स पैसा वापस करने को तैयार नहीं है तो भी रास्ते बंद नहीं हो जाते। उसके खिलाफ केस किया जा सकता है और देरी से ही सही, लेकिन रकम वापस हासिल की जा सकती है।
ध्यान रहे पूरी कवायद में बैंक की जरा भी जिम्मेदारी नहीं है। रिजर्व बैंक की गाइडसाइन्स में साफ लिखा है कि ऑनलाइन ट्रांसफर के समय आपसे खाता नंबर में लिखने में कोई गलती होती है, तो बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।