सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। जिले के बैहर में संघ प्रचारक सुरेश यादव की पिटाई करने के मामले में आरोपी बनाये गये निलम्बित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश शर्मा एवं सहायक उपनिरीक्षक सुरेश विजयवार द्वारा बालाघाट के विशेष न्यायाधीश श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव ने न्यायालय में प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदन पर आज हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया गया। आरोपियों द्वारा यह आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 202/16 शिकायतकर्ता सुरेश यादव एवं प्रकरण क्रमाक 203/16 शिकायतकर्ता स्वामी प्रसाद असाटी के संदर्भ में लगाया गया था।
यह उल्लेखनीय है प्रार्थी सुरेश यादव की शिकायत पर बैहर पुलिस ने टीआई जियाउल हक, एएसपी राजेश शर्मा, एसआई अनिल अजमेरिया, एएसआई सुरेश विजयवार तथा अन्य पुलिस कर्मी उके पन्द्र, एसएएफ के जवानों के खिलाफ IPC धारा 294, 323, 506, 147, 392, 307 और 452 तथा इसी मामले से जुडी स्वामी प्रसाद असाटी की शिकायत पर पुलिसकमियों पर IPC धारा 294, 323, 506, 452, 147 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
आज अग्रिम जमानत के आवेदन पत्र पर हुई सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मदनमोहन द्विवेदी ने गंभीर मामला होने का हवाला देते हुये जमानत ना दिये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा था। माननीय न्यायालय ने मामले को गंभीर मानते हुये आरोपियों द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया।