
मुंजारे पर भादवीं की धारा 294 353 506 भाग 2 के तहत दर्ज लगाई गई थी। माननीय न्यायायल ने धारा 353 1 साल और 506 में 6 माह की सजा हुई। यह उल्लेखनीय है कि 30/10/2014 को बालाघाट के न्यायायिक दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकूर ने इसी प्रकरण में 1 साल की सजा 500 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई थी जिसके विरूद्ध कंकर मुंजारे ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।