सुधीर ताम्रकार/बालाघाट। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्री माखनलाल खोड ने आज पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को 1 साल की सजा और 500 रूपये के जुर्माना से दण्डित किया है। कंकर मुंजारे ने माननीय न्यायालय में सरेंडर किया है। यह प्रकरण 18 अप्रैल 2009 को कटंगी में लोकसभा चुनाव के समय चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियो को डराने धमकाने का मामला दर्ज किया गया था।
मुंजारे पर भादवीं की धारा 294 353 506 भाग 2 के तहत दर्ज लगाई गई थी। माननीय न्यायायल ने धारा 353 1 साल और 506 में 6 माह की सजा हुई। यह उल्लेखनीय है कि 30/10/2014 को बालाघाट के न्यायायिक दण्डाधिकारी श्री राकेश कुमार ठाकूर ने इसी प्रकरण में 1 साल की सजा 500 रूपये के जुर्माना की सजा सुनाई थी जिसके विरूद्ध कंकर मुंजारे ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी।