TV24 के मालिक का अरेस्ट वारंट जारी

चंडीगढ़। 14 करोड़ की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने के प्रकरण में जिला अदालत ने टीवी 24 के मालिक लाभ सिंह आहलुवालिया, उनके बेटे इकबाल सिंह आहलुवालिया और गुरप्रीत सिंह आहलुवालिया के खिलाफ अरेस्ट और सर्च वॉरंट जारी कर दिए हैं। अब पुलिस की ओर से इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इससे पहले पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी फतेहगढ़ साहिब के कांग्रेसी नेता शिंगारा सिंह को दमन से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेशों पर शिंगारा सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस को शिंगारा सिंह से पंजाब नंबर की एक टाटा इंडिगो गाड़ी बरामद हुई थी, जोकि लाभ सिंह आहलुवालिया के नाम पर रजिस्टर है।

इसके बाद पुलिस जांच में शिंगारा सिंह ने तीनों के नाम का खुलासा किया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि इस पूरी ठगी के पीछे तीनों का ही हाथ था। पुलिस ने तीनों को जांच में शामिल होने के लिए समन भेजे थे। जब तीनों जांच में शामिल नहीं हुए तो पुलिस ने इनके खिलाफ अरेस्ट और सर्च वॉरंट के लिए जिला अदालत में अर्जी दी थी।

पहले भी कई मामले दर्ज हैं तीनों पर
लाभ सिंह आहलुवालिया, इकबाल सिंह आहलुवालिया और गुरप्रीत सिंह आहलुवालिया के खिलाफ पहले भी चंडीगढ़ पुलिस के पास कई शिकायतें आ चुकी हैं। पुलिस के पास अलग-अलग मामलों में इन तीनों के खिलाफ 26 शिकायतें रिकॉर्ड हैं, जिनमें कई में मामले भी दर्ज हो चुके हैं।

13 करोड़ रुपए का लिया था कर्ज
सेक्टर-27 की कोठी पर मालिक ने 17 दिसंबर, 2013 को बैंक से 13.15 करोड़ का लोन लिया था। बाद में बैंक की किस्त चुकानी बंद कर दी और लोन न चुकाए जाने की स्थिति में उन्होंने 15 दिसंबर, 2015 को अपनी प्रॉपर्टी बैंक को सरेंडर कर दी। बैंक ने प्रॉपर्टी का फिजिकल पजेशन ले लिया। बैंक ने 29 फरवरी 2016 को उन्हें आखिरी मौका दे दिया और 60 दिनों के भीतर ब्याज के साथ 13,80,91376 रुपए चुकाने के लिए कहा। परिवार लोन नहीं चुका पाया और बैंक ने प्रॉपर्टी का पजेशन ले लिया।

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