
यह है मामला
कोतमा तहसील हल्का पटवारी कोतमा अंतर्गत ग्राम लहसुई की शासकीय भूमि खसरा नं. 408/3/ख रकवा 0.101 हेक्टेयर का अंश भाग 0.18 1/2 डिस्मिल भूमि पर हेराफेरी कागजो मे करके शासकीय जमीन का क्रय विक्रय किया गया। शिकायतकर्ता प्रमोद कुमार जैन उम्र 46 वर्ष वार्ड क्रमांक 1 कोतमा द्वारा कोतमा न्यायालय मे परिवाद पेश किया गया कि उसके साथ धोखाधडी करके शासकीय जमीन की बिक्री गोविंदा प्रजापति पिता सुदर्शन प्रजापति रेस्ट हाउस रोड द्वारा बेची गई। 6 लाख रूपए मे जब प्रार्थी को मामले की जानकारी हुई तब प्रार्थी ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। पर अधिकारी जांच के नाम पर मात्र खानापूर्ति करते नजर आए जिससे विवश होकर प्रमोद जैन द्वारा कोतमा न्यायालय मे परिवाद पेश किया।
न्यायाल ने मामला दर्ज करने दिया आदेश
कोतमा न्यायालय द्वारा शासकीय भूमि पर हेराफेरी करने वाले कोतमा तत्कालीन तहसीलदार रामबाबू देवागंन पिता छतलाल, आशीष श्रीवास्तव पिता यज्ञ नारायण श्रीवास्तव निवासी गोविंदा, एस. के. सर्राटे तत्कालीन पटवारी कोतमा हल्का, विजय यादव के विरूद्घ कोतमा थाने मे अपराध क्र. ३४०/१६ की धारा ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२० बी, ३४ आईपीसी के तहत दर्ज कर आरोपीगणो की तलाश कोतमा पुलिस द्वारा की जा रही है।